देश के चर्चित रेप मामलों में शामिल तहलका मैगजीन के पूर्व एडिटर-इन-चीफ तरुण तेजपाल को बॉम्बे हाईकोर्ट की गोवा बेंच ने बड़ा झटका दिया है। हाईकोर्ट ने उन्हें रेप मामले में दोषी करार देते हुए 10 साल की सजा सुनाई है। साथ ही अदालत ने आदेश दिया है कि तरुण तेजपाल दो सप्ताह के भीतर सरेंडर करें।
यह मामला साल 2013 का है, जब तहलका की एक महिला पत्रकार ने आरोप लगाया था कि गोवा में आयोजित थिंक फेस्ट के दौरान 7 और 8 नवंबर की रात होटल की लिफ्ट में तरुण तेजपाल ने दो बार उनका यौन उत्पीड़न किया। इस घटना के बाद मामला पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया था और मीडिया जगत में भी भारी हलचल मच गई थी।
हालांकि, मई 2021 में गोवा की ट्रायल कोर्ट ने सबूतों के अभाव का हवाला देते हुए तरुण तेजपाल को बरी कर दिया था। लेकिन इस फैसले को चुनौती देते हुए मामला बॉम्बे हाईकोर्ट की गोवा बेंच पहुंचा, जहां विस्तृत सुनवाई के बाद अदालत ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को पलटते हुए तेजपाल को दोषी माना और 10 साल की सजा सुनाई।
हाईकोर्ट के इस फैसले को न्याय व्यवस्था के लिहाज से एक महत्वपूर्ण निर्णय माना जा रहा है। अदालत ने साफ किया कि दोष सिद्ध होने के बाद अब आरोपी को कानून के अनुसार सजा भुगतनी होगी और निर्धारित समय के भीतर सरेंडर करना होगा।
फिलहाल इस फैसले के बाद सभी की नजरें इस बात पर हैं कि क्या तरुण तेजपाल सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे या तय समय के भीतर सरेंडर करेंगे। इस मामले पर आगे जो भी बड़ा अपडेट आएगा, हम आपको सबसे पहले बताएंगे।
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