यह खबर आम लोगों और बड़े उपभोक्ताओं दोनों के लिए अहम है। केंद्र सरकार ने डीजल बिक्री को लेकर नया आदेश जारी किया है, जिसके तहत अब एक ग्राहक एक दिन में अधिकतम 200 लीटर डीजल ही खरीद सकेगा। खरीदे गए डीजल की दोबारा बिक्री पर भी पूरी तरह रोक रहेगी।
सरकार ने फैक्ट्रियों और अन्य कॉमर्शियल यूजर्स के लिए भी नियम बदल दिए हैं। अब वे रिटेल पेट्रोल पंपों से डीजल नहीं खरीद पाएंगे और उन्हें केवल बल्क सेल पॉइंट्स से ही ईंधन लेना होगा। इससे उनके लिए डीजल की कीमत करीब 40 रुपये प्रति लीटर तक बढ़ सकती है।
सरकार का कहना है कि कुछ क्षेत्रों में डीजल की असामान्य बिक्री और जमाखोरी जैसी आशंकाओं को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। शुरुआती तौर पर यह व्यवस्था 90 दिनों तक लागू रहेगी, जबकि आम उपभोक्ताओं को ईंधन की उपलब्धता प्रभावित न होने का दावा किया गया है।
Post Views: 11







