मध्य प्रदेश में श्रम कानूनों को लेकर बड़ा बदलाव होने जा रहा है। राज्य सरकार छह पुराने श्रम कानूनों को खत्म कर एक नया समग्र श्रम एक्ट लाने की तैयारी में है। इस नए कानून का मकसद कारोबार को आसान बनाना और कर्मचारियों को ज्यादा अधिकार देना है।
वीओ:
नई व्यवस्था लागू होने के बाद थिएटर, रेस्टोरेंट और कई व्यावसायिक प्रतिष्ठान 24 घंटे संचालित किए जा सकेंगे। अभी तक इन पर समय सीमा लागू थी, लेकिन नए एक्ट में इन पाबंदियों को हटाने का प्रस्ताव है।
सबसे बड़ा बदलाव कर्मचारियों की छुट्टियों और कार्य व्यवस्था को लेकर होगा। अब केवल प्रतिष्ठान नहीं, बल्कि कर्मचारियों की सुविधा और अधिकारों को भी समान महत्व दिया जाएगा। कर्मचारी अपनी ड्यूटी और अवकाश को अधिक लचीले तरीके से तय कर सकेंगे।
वीओ:
सरकार का मानना है कि 24 घंटे संचालन की व्यवस्था से तीन शिफ्टों में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। इससे युवाओं को नौकरी मिलेगी और व्यापारिक गतिविधियों में भी तेजी आएगी।
एंकर आउट:
केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए लेबर कोड्स की तर्ज पर तैयार हो रहा यह नया श्रम एक्ट मध्य प्रदेश में रोजगार, उद्योग और श्रमिक अधिकारों के बीच बेहतर संतुलन बनाने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है।







