ग्वालियर के सिंधिया नगर स्थित चर्चित सोनू आदिवासी हत्याकांड में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाते हुए मुख्य आरोपी समेत तीन दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अठारहवें अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पारस कुमार जैन की कोर्ट ने सभी आरोपियों को दोषी मानते हुए पांच-पांच हजार रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया है। यह फैसला करीब दो साल पहले शादी समारोह में हुई सनसनीखेज हत्या के मामले में आया है।
अभियोजन के अनुसार 25-26 अप्रैल 2024 की मध्यरात्रि सिंधिया नगर में आयोजित एक शादी समारोह के दौरान सोनू आदिवासी अपने रिश्तेदार की बेटी के विवाह में शामिल था। इसी दौरान टेंट के पीछे स्थित किराना दुकान के पास आरोपियों ने उसे घेर लिया और पुरानी रंजिश के चलते हमला कर दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक आरोपियों ने हमला करते समय कहा था कि वह दूसरों के मामलों में ज्यादा दखल देता है और उसे सबक सिखाया जाएगा। जांच में सामने आया कि कुछ दिन पहले हुए एक विवाद में सोनू ने बीच-बचाव कर मामला शांत कराया था, जिससे आरोपी उससे नाराज थे। अदालत ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर तीनों आरोपियों को दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई, जिससे पीड़ित परिवार को लंबे इंतजार के बाद न्याय मिला।







