इंदौर के चर्चित ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी हत्याकांड में बड़ा कानूनी अपडेट सामने आया है। शिलॉन्ग सेशन कोर्ट ने इस मामले के मुख्य आरोपी राज कुशवाह समेत चारों आरोपियों की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी हैं। यह फैसला 7 मई को सुनाया गया था, जिसका विस्तृत आदेश अगले दिन शुक्रवार को जारी किया गया।
आरोपियों ने अपनी याचिका में दावा किया था कि उनके साथ समानता का सिद्धांत लागू होना चाहिए, ट्रायल में देरी हो रही है और गिरफ्तारी के दौरान उन्हें उचित कानूनी जानकारी नहीं दी गई। हालांकि अदालत ने इन सभी दलीलों को अस्वीकार कर दिया।
कोर्ट के फैसले से मुश्किलें बढ़ीं, सोनम रघुवंशी मामले पर हाईकोर्ट में चुनौती
कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार, सेशन कोर्ट के इस आदेश के बाद चारों आरोपियों के लिए जमानत हासिल करना अब बेहद कठिन हो गया है, जिससे उनके लंबे समय तक जेल में रहने की संभावना बढ़ गई है।
इधर, इस मामले में एक और मोड़ तब आया जब मेघालय सरकार ने आरोपी सोनम रघुवंशी को मिली जमानत के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील दायर की है। इस अपील पर 12 मई को सुनवाई निर्धारित की गई है, जिस पर पूरे मामले की दिशा तय होने की उम्मीद जताई जा रही है।







