इंदौर जिला कोर्ट ने एक अहम मामले में सख्त रुख अपनाते हुए उस पति के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं, जिसने पहली पत्नी को तलाक दिए बिना दूसरी शादी कर ली। यह मामला पारिवारिक विवाद से जुड़ा होने के बावजूद अब कानूनी रूप से गंभीर मोड़ ले चुका है।
जानकारी के अनुसार, नंदानगर निवासी नितिन ने अप्रैल 2016 में रीना से प्रेम विवाह किया था। शादी के शुरुआती वर्षों में सब कुछ सामान्य रहा, लेकिन संतान न होने के कारण दोनों के रिश्तों में दूरी आने लगी। वर्ष 2018 के बाद नितिन अपनी पत्नी से अलग रहने लगा।
इसी बीच, बिना वैधानिक तलाक लिए, नितिन ने वर्ष 2021 में सोनम से दूसरी शादी कर ली। हैरानी की बात यह है कि सोनम को नितिन की पहली शादी की जानकारी थी, इसके बावजूद पारिवारिक सहमति से यह विवाह संपन्न हुआ।
जब पहली पत्नी रीना को नितिन की दूसरी शादी की जानकारी मिली, तो उसने तुरंत इस पर आपत्ति दर्ज कराई और न्याय की मांग की। इसी दौरान नितिन ने अदालत में तलाक के लिए याचिका दायर की, जिसकी सूचना नोटिस के जरिए रीना को मिली।
मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने नितिन की तलाक याचिका को खारिज कर दिया। इसके साथ ही बिना तलाक दूसरी शादी करने को गंभीर कानूनी उल्लंघन मानते हुए उसके खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए।
कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार, भारतीय कानून के तहत पहली पत्नी के रहते बिना तलाक दूसरी शादी करना दंडनीय अपराध है। अब इस मामले में आगे की कार्रवाई नितिन के लिए कानूनी मुश्किलें बढ़ा सकती है, वहीं यह फैसला ऐसे मामलों में एक मिसाल के रूप में भी देखा जा रहा है।







