दिल्ली हाईकोर्ट में सोशल मीडिया और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जुड़े एक अनोखे मामले की सुनवाई हुई। कॉकरोच जनता पार्टी यानी CJP के संस्थापक अभिजीत दिपके ने अपने X अकाउंट को ब्लॉक किए जाने के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाया है।
मामले की सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार और X को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। हालांकि अदालत ने फिलहाल CJP का अकाउंट दोबारा चालू करने का अंतरिम आदेश देने से इनकार कर दिया।
जस्टिस पुरुषेन्द्र कुमार कौरव की बेंच ने साफ कहा कि सरकार का पक्ष सुने बिना ऐसा कोई आदेश नहीं दिया जा सकता, क्योंकि इस मामले के व्यापक और दूरगामी प्रभाव हो सकते हैं। अदालत ने केंद्र सरकार को चार सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।
अब इस मामले की अगली सुनवाई 6 जुलाई को होगी। गौरतलब है कि कॉकरोच जनता पार्टी हाल ही में चीफ जस्टिस सूर्यकांत की चर्चित ‘कॉकरोच टिप्पणी’ के बाद सोशल मीडिया पर तेजी से चर्चा में आई थी। वहीं CJP का इंस्टाग्राम अकाउंट भी लगातार सुर्खियों में है, जहां इसके करोड़ों फॉलोवर्स मौजूद हैं।
अब सबकी नजर 6 जुलाई की सुनवाई पर टिकी है, जहां यह तय हो सकता है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अकाउंट ब्लॉक करने की सीमाएं क्या होंगी और अभिव्यक्ति की आजादी को लेकर अदालत का रुख क्या रहता है।







