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तत्कालीन SP समेत 4 पुलिसकर्मियों पर डकैती का केस:ग्वालियर कोर्ट का आदेश

ग्वालियर की विशेष सत्र अदालत ने एक बड़े और चर्चित मामले में सख्त रुख अपनाते हुए तत्कालीन पुलिस अधीक्षक Rajesh Chandel, तत्कालीन थाटीपुर थाना प्रभारी Surendra Nath Singh, सब इंस्पेक्टर Ajay Singh और हवलदार Santosh Verma के खिलाफ डकैती, लूट और आपराधिक साजिश का मामला दर्ज करने के आदेश दिए हैं। अदालत ने चारों आरोपियों को 22 जून 2026 को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए समन जारी किया है।

यह मामला साल 2024 से जुड़ा है, जिसमें शिकायतकर्ता Anoop Rana ने आरोप लगाया था कि पुलिस अधिकारियों ने उनके परिवार से करीब 30 लाख रुपए की अवैध वसूली की थी। कोर्ट में इस मामले की पिछले दो वर्षों से सुनवाई चल रही थी, जिसके बाद सोमवार को अदालत ने अपना महत्वपूर्ण आदेश सुनाया।

दो साल चली सुनवाई के बाद अदालत का बड़ा फैसला, पुलिस महकमे में मचा हड़कंप

विशेष सत्र अदालत के इस आदेश के बाद पुलिस महकमे में हलचल तेज हो गई है। शिकायतकर्ता पक्ष के अधिवक्ता Ashok Prajapati ने मामले की पुष्टि करते हुए कहा कि अदालत ने उपलब्ध तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार, किसी पूर्व एसपी और थाना प्रभारी स्तर के अधिकारियों पर डकैती और लूट जैसे आरोपों में केस दर्ज करने का आदेश बेहद असाधारण माना जा रहा है। अब सभी की नजर 22 जून की सुनवाई पर टिकी है, जब चारों आरोपियों को कोर्ट में पेश होना होगा। इस मामले ने कानून व्यवस्था और पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं।

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