मध्यप्रदेश सरकार ने तबादला नीति-2026 लागू कर प्रशासनिक व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया है। नई नीति के तहत अब ऐसे अधिकारी और कर्मचारी, जो तय लक्ष्य पूरे नहीं कर पाएंगे, उन्हें प्रशासनिक आधार पर प्राथमिकता से हटाया जा सकेगा। खास बात यह है कि ऐसे कर्मचारियों का तबादला तीन साल की अवधि पूरी होने से पहले भी किया जा सकेगा।
सामान्य प्रशासन विभाग ने कैबिनेट की मंजूरी के बाद आदेश जारी करते हुए 1 जून से 15 जून तक तबादलों की प्रक्रिया तय की है। नीति में महिलाओं और रिटायरमेंट के करीब पहुंच चुके कर्मचारियों को राहत दी गई है। वहीं प्रथम और द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों को एक जिले में तीन साल पूरा होने पर जिले से बाहर भेजा जा सकेगा। तृतीय श्रेणी कर्मचारियों पर भी यही नियम लागू होगा।
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