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1 अप्रैल से बदलेंगे नियम: टोल होंगे कैशलेस, टैक्स और निवेश की आज आखिरी डेडलाइन

देशभर में 1 अप्रैल से कई बड़े बदलाव लागू होने जा रहे हैं, जिनका सीधा असर आम लोगों की जेब और रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ेगा। सबसे बड़ा बदलाव टोल प्लाजा से जुड़ा है अब सभी टोल पूरी तरह कैशलेस हो जाएंगे। वाहन चालकों को टोल टैक्स चुकाने के लिए केवल फास्टैग या UPI पेमेंट का ही इस्तेमाल करना होगा। बिना डिजिटल पेमेंट के टोल पर पहुंचने पर जुर्माना लग सकता है या वाहन को वापस भी भेजा जा सकता है।

इसी के साथ, आज रात 12 बजे के बाद टैक्स और बैंकिंग से जुड़े कई जरूरी कामों की डेडलाइन खत्म हो रही है। 1 अप्रैल से टैक्स, रेलवे और बाजार से जुड़े करीब 10 नियम बदल जाएंगे, इसलिए आज का दिन बेहद अहम माना जा रहा है।

आज ही निपटाएं ये जरूरी काम, वरना बढ़ सकता है आर्थिक बोझ

वित्तीय वर्ष खत्म होने से पहले निवेश और दस्तावेजों से जुड़े काम पूरे करना जरूरी है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF), नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) और सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) जैसे खातों को चालू रखने के लिए सालाना न्यूनतम ₹250 से ₹500 जमा करना अनिवार्य है। ऐसा न करने पर खाता निष्क्रिय हो सकता है और उसे दोबारा चालू कराने के लिए पेनाल्टी देनी पड़ेगी।

पुरानी टैक्स रिजीम चुनने वालों के लिए भी आज आखिरी मौका है। आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत ₹1.5 लाख तक और 80D के तहत हेल्थ इंश्योरेंस पर ₹1 लाख तक की छूट पाने के लिए आज ही निवेश करना होगा। 1 अप्रैल के बाद किया गया निवेश अगले वित्तीय वर्ष में गिना जाएगा।

नौकरीपेशा लोगों को भी अपने निवेश प्रूफ जैसे किराए की रसीद, बीमा प्रीमियम और होम लोन के ब्याज का प्रमाण आज ही ऑफिस में जमा करना चाहिए। ऐसा न करने पर कंपनी ज्यादा TDS काट सकती है, जिसे वापस पाने के लिए बाद में इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना पड़ेगा। कुल मिलाकर, 1 अप्रैल से पहले ये जरूरी काम निपटाना समझदारी होगी, ताकि नए वित्तीय साल की शुरुआत बिना किसी परेशानी के हो सके।

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